अ.
जब डीमॉण्ड ड्राफ्ट खो जाती है और आवेदक डुप्लीकेट डीमॉण्ड
ड्राफ्ट की मांग करता है तो डीमॉण्ड ड्राफ्ट जारी करनेवाली शाखा इसकी रिपोर्टिंग
अदाकर्ता शाखा और प्रधान कार्यालय ड्राफ्ट रिकंशिलिएशन सेल को करेंगी।
आ.
अदाकर्ता शाखा को इसकी सूचना भेजी जाएगी।
इ.
सूचना संबंधी प्रारूप में
डीडी क्रम संख्या ------- दिनांक------- पेवरिंग ---------- रू ----- हेतु
की गुम होने की सूचना प्राप्त हुई है,मूल को निरस्त किया गया है। भुगतान /भुगतान न
होने की पुष्टि टेलीग्राम/टेलेक्स के माध्यम से करें। अन्यथा सतर्कता पूर्वक नोट
करें।
ई.
अदाता शाखा इस सूचना को प्राप्त करने के पश्चात 6 माह पूराने
रिकार्ड की जांच करेगी और ड्राफ्ट के भुगतान /भुगतान न किए जाने की पुष्टि करेगी ।
उ.
यदि भुगतान करनेवाली शाखा में ड्राफ्ट का भुगतान
कम्प्यूटरिकृत हो गया है तो गुम ड्राफ्ट के डाटा फाइल में मार्क करना होगा जिससे
किसी भी गुम ड्राफ्ट का भुगतान न हो सके । ड्राफ्ट भुगतान करनेवाली शाखा द्वारा
भुगतान पूर्व स्केन किया जाए और ड्राफ्ट जारी शाखा के साथ साथ प्रधान कार्यालय
डीडीआर सेल को भुगतान न होने की सूचना भेज देगा ।
ऊ.
इस प्रक्रिया के पूरा होने के उपरांत ड्राफ्ट जारी कर्ता शाखा
डुप्लीकेट ड्राफ्ट जारी करेगी । नए ड्राफ्ट में जारी तारीख उसी दिन का होगा । और
यह गुम ड्राफ्ट के प्रोसीड से जारी किया जाएगा। शाखा द्वारा डेबिट और क्रेडिट
वाउचर तैयार किया जाएगा जिसमें गुम ड्राफ्ट के संबंधित ब्यौरों को रिकार्ड किया
जाएगा । इस तरह पूर्व प्रविष्टियों को समायोजित की जाएगी ।
ए.
गुम हुआ ड्राफ्ट निरस्त हुआ माना जाएगा और जारीकर्त्ता शाखा
के
डीडी भुगतान रजिस्टर में
उसकी प्रविष्टि की जाएगी। डुप्लिकेट ड्राफ्ट
में नया क्रम संख्या और नई
संख्या होगी। केवल ड्राफ्ट के ऊपर के ऊपर लिखा होगा कि वह मूल ड्राफ्ट संख्या
----- दिनांक ----- के स्थान पर जारी किया गया है।
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