Saturday, 7 February 2015

यूको नो-फ्रिल्स सेविंग्स बैंक एकाउंट

इस योजना की मुख्‍य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

न्‍यूनतम 5 रू की आरंभिक राशि से इस खाते को खोला जा सकता है। चेक सुविधा प्राप्‍त करने वाले ग्राहकों को आरंभिक राशि स्‍वरूप न्‍यूनतम 250 रू जमा करना होगा। आरंभिक जमा राशि के शून्‍य हो जाने के बावजूद खाते का परिचालन जारी रहेगा।
योजना के अंतर्गत खाता खोला जाना :  यह योजना सभी महानगरीय, शहरी, अर्धशहरी तथा ग्रामीण शाखाओं में बिना किसी भेद-भाव के जैसे की वर्तमान में प्रचलित बचत बैंक खाता खोले जाने में न्‍यूनतम प्रारंभिक राशि तथा न्‍यूनतम शेष बनाएं रखने की लागू है, में शुरू की गई हैं।

यूको ने नो-फ्रिल्स सेविंग्‍स बैंक एकाउंट खोले जाने के लिए पात्रता नो फ्रिल्स खाता खोले जाने के लिए पात्रता वही है जो सामान्‍य खाता खोले जाने के लिए निर्धारित हैं। 10 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष से कम उम्र वाले पढ़ने लिखने में सक्षम व्‍यक्ति भी अपने नाम से या किसी अन्‍य व्‍यक्ति के साथ संयुक्‍त नाम से अवयस्‍क नो फ्रिल्स खाता खोल सकता है।

आहरण / नामे प्रविष्टियों की संख्‍या पर प्रतिबंध
इस खाते में एक छमाही में 25 नि:शुल्‍क नामे प्रविष्टियों की अनुमति है। इस खाते में एक छमाही में 25 से अधिक नामे प्रविष्टियों होने पर छमाही में हुई अतिरिक्‍त नामे प्रविष्टियों के लिए प्रति प्रविष्टि 3 रू की दर से प्रभार की वसूली की जाएगी।

वसूले जाने वाले  प्रभार:

क) 250 रू की प्रारंभिक राशि से खोले गए चेक सुविधा वाले खातों में शेष प्रारंभिक राशि से कम, शून्‍य तक हो जाने पर न्‍यूनतम प्रारंभिक शेष के लिए लागू प्रा‍यिक प्रभार की वसूली की जाएगी।
ख) स्‍थायी निर्देश के लिए कोई प्रभार नहीं ।
ग) ऐसे खातों के लिए मांग ड्राफ्ट/डाक अंतरण जारी करने की अनुमति है और वे प्रयोज्‍य प्रभार वसूले जाएंगे जो इस प्रकार की सेवाओं के लिए लागू हैं।
घ) चेक बुक की सुविधावाले खातों के लिए प्रत्‍येक वर्ष 20 पन्‍ने की एक चेक बुक नि:शुल्‍क दी जाएगी। एक वर्ष में इससे अधिक चेक की आवश्‍यकता होने पर प्रति पन्‍ना 2 रू का प्रभार
ङ) इन खातों पर कोई आकस्मिक प्रभार या फोलियो प्रभार नहीं हो।
च) सामान्‍य बचत खाता पर अभी लागू अन्‍य सभी प्रभार जो प्रयोज्‍य हो और वसूले जाएंगे।

अपने ग्राहकों को जाने संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन :

यदि खाता खोलने के लिए इच्‍छुक व्‍यक्ति खाता खोलने के समय पहचान और् पता के प्रमाण के सत्‍यापन हेतु निर्दिष्‍ट कागजात में से किसी विशिष्ट दस्तावेज को प्रस्तुत नही कर पाता है तो उसका खाता निम्‍नलिखित के अनुपालन की शर्त पर खोला जा सकता है।
क) जिसने अपने ग्राहकों को जाने प्रक्रिया को पूरी कर ली है, वैसे खातेदार से पहचान कराई जाएं। पहचानकर्ता का बैंक खाता कम से कम छह माह पुराना हो तथा उसका संचालन संतोषप्रद हो। पहचानकर्ता द्वारा खाता खोलने के लिए प्रस्‍तावक ग्राहक के फोटोग्राफ तथा पते का सत्‍यापन करना आवश्‍यक है।
अथवा
ख) ग्राहक की पहचान एवं पता के लिए बैंक की संतुष्टि के अनुकूल कोई अन्‍य साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किया जाए।


तथापि ऐसे खाते खोले जाते समय ग्राहक को यह बताना होगा कि जब कभी बैंक में उसके सभी खातों शेष (सभी खातों का सम्मिलित) 50000/- रू से अधिक होगा या खातों में कुल जमा वर्ष में 1.00 लाख रू से अधिक होगा तो आगे खाते के संचालन की अनुमति नहीं होगी। जब तक कि अपने ग्राहकों को जाने ‍ प्रक्रिया के तहत निर्दिष्‍ट कागजात द्वारा पहचान और पते का सत्‍यापन नहीं कर लिया जाता है।

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