Saturday, 7 February 2015

यूको शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत द्वितीय ऋण

यूको शिक्षा ऋण का प्रमुख उद्देश्‍य यह है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र वित्‍तीय अभाव के कारण उच्‍च शिक्षा सं वंचित नहीं रह जाए । इसको ध्‍यान में रखते हुए हमारी शैक्षिक योजना " यूको एडुकेशन " संशोधित की गयी है ताकि स्‍नातकोत्‍तर/व्‍यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिभाशाली छात्रों को दूसरा ऋण प्रदान किया जा सके

पात्रता :
वैसे छात्र, जिन्‍हें स्‍नातक पाठ्यक्रम के लिए हमारे बैंक द्वारा "यूको एडुकेशनऋण मंजूर किया गया हो अब वे पहले ऋण को पूरी तरह चुकाये जाने से पूर्व स्‍नातकोत्‍तर या व्‍यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्‍ययन करना चाहते है ।
वित्‍त की मात्रा :
आवश्‍यकता आधारित यह वित्‍त अभिभावकों / छात्रों की चुकौती क्षमता के अधीन किन्‍तु समग्र सीमा (दोनों ऋणों की संयुक्‍त सीमा) के अंतर्गत होगा ।
भारत में अध्‍ययन के लिए रु.10 लाख और विदेशों में अध्‍ययन के लिए रु.20 लाख
महत्‍वपूर्ण शर्त :
प्रथम ऋण का पूरा संचित ब्‍याज, नए ऋण के संवितरण से पहले अभिभावकों द्वारा जमा किया जाना चाहिए ।
परिचालनात्‍मक दिशा-निर्देश :
अधारकर्ता के नाम से केवल एक ही ऋण खाता होगा ।
अद्यतन ब्‍याज की उदायगी के बाद प्रथम ऋण के मूलधन को द्वितीय ऋण में स्थानांतरित किया जाएगा ।
केवल एक ही चुकौती होगी ।
सम्‍पूर्ण राशि के लिए नए दस्‍तावेज बनाये जायेंगे ।
अन्‍य सभी निबंधन और शर्तें, जिनका यथोक्‍त प्रथम ऋण में उल्‍लेख किया गया है, यथावत रहेंगे।
संदर्भ :
सीएचओ /सीआर-पीएस/12/04.05 दि. 02.07.04 - परिचालनात्‍मक दिशा-निर्देश
सीएचओ /सीआर-पीएस /28/04-05 दि. 21.08..04 - परिचालनात्‍मक दिशा-निर्देश
सीएचओ /सीआर-पीएस /38/04-05 दि. 06.10..04 - परिचालनात्‍मक दिशा-निर्देश
सीएचओ /सीआर-पीएस /58/05-06 दि.  24.01..06 - जमानत मानदंड में संशोधन
सीएचओ /सीआर-पीएस /07/06-07 दि. 20.04..06- वित्‍त के लिए बैंक की निकटतम शाखा
सीएचओ /सीआर-पीएस /32/06-07 दि. 09.12..06- समय-सीमा के भीतर शिक्षा ऋण का निपटान
सीएचओ /सीआर-पीएस /36/07-08 दि. 12.09.07- शिक्षा ऋण में ऋण देने का शक्ति
     








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