Friday, 6 February 2015

मुख्ताेरनामा

यह दाता (प्रिंसीपल) द्वारा एजेन्‍ट (अन्‍य व्‍यक्ति) के पक्ष में निष्‍पादित एक दस्‍तावेज है ताकि वह दसतावेज में दिए गए प्राधिकार का पूर्णत: अनुपालन करते हुए कार्य कर सके।
मुख्‍तारनामा दो प्रकार का होता है।
  1. सामान्‍य और 2. विभिष्‍ट
अनिवार्य अपेक्षाएं
- यह स्‍टाम्‍प लगा एक दस्‍तावेज है और साधारणतथा नोटरी पब्लिक / न्‍यायालय के मजिस्‍ट्रट या ऐसा करने के लिए प्राधिकृत सरकारी अधिकारी की उपस्थिति में निष्‍पादित किया जाता है।

- मुख्‍तारनामा व्‍यापक रूप से संबोधित एक दस्‍तावेज है।

- कभी-कभी मुख्‍तारनामा एजेंट को मूल ॠणी (प्रिंसीपल) की ओर से ॠण दस्‍तावेजों पर हस्‍ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करता है क्‍योंकि अंतत: बैंक को ॠण राशि अदा करने के लिए मूल ॠण ही उत्‍तरदायी है।

- खाते के परिचालन के लिए प्राधिकृत एजेंट भी भुगतान रोक सकता है

- अधिकार पत्रधारक को कृते रूप में हस्‍ताक्षर करने चाहिए।

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