यह दाता (प्रिंसीपल) द्वारा एजेन्ट (अन्य व्यक्ति) के पक्ष में निष्पादित
एक दस्तावेज है ताकि वह दसतावेज में दिए गए प्राधिकार का पूर्णत: अनुपालन करते
हुए कार्य कर सके।
मुख्तारनामा दो प्रकार का होता है।
- सामान्य और 2. विभिष्ट
अनिवार्य अपेक्षाएं
- यह स्टाम्प लगा एक दस्तावेज है और साधारणतथा नोटरी
पब्लिक / न्यायालय के मजिस्ट्रट या ऐसा करने के लिए प्राधिकृत सरकारी अधिकारी की
उपस्थिति में निष्पादित किया जाता है।
No comments:
Post a Comment