डुप्लिकेट ड्राफ्ट जारी करते समय जो प्रक्रिया
है उसे पूरा करना आवश्यक होगा।पूर्व प्रविष्टि को समायोजित करने हेतु ड्राफ्ट खाते
के लिए एक नामे वाउचर तैयार किया जाएगा और डीडीआर-2ए में इसकी रिपोर्टिंग करनी है।
गुम ड्राफ्ट की राशि वापस किया जाना
इसमें सावधानी बरती जाए । यदि राशि 5000/- से अधिक की
है तो इसकी सूचना क्षेत्रीय / अंचल कार्यालय को भेजा जाए। यदि राशि 1,00,000/- से
अधिक की है तो क्षेत्रीय /प्रधान कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त की जाए । सभी मामलों
में इंडेमनेटी बॉण्ड लिया जाए।
यदि 10000/-रू तक की ड्राफ्ट है तो इस पर केवल एक
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर हो सकते हैं ।उक्त अधिकारी के हस्याक्षर के नीचे
एक रबड़ स्टैम्प लगा हो जिसपर उनका नामाउर पीएफ नं दर्ज हो।
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