साधारणतया किसी बैंक के साथ लेनदेन करेनेवाले व्यक्ति को बैंक का ग्राहक
कहते हैं। बैंक में खाता खोले बिना प्रेषण, अन्य पक्ष के चेक का नकदीकरण जैसी
सेवाएं प्राप्त करनेवाला व्यक्ति उस बैंक का ग्राहक नहीं माना जाता है।
गोइपोरिया समिति की सिफारिशों के अनुसार बैंक में विधिवत् परिचय सहित
अपना कोई भी खाता रखनेवाला व्यक्ति उस बैंक का ग्राहक है चाहे वह जमा खाता हो, ॠण
खाता हो, सुरक्षित अभिरक्षा खाता हो, या लॉकर खाता है।
ग्राहक निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है।
-
व्यक्ति
- समूह
- फर्म
- कंपनी
- ट्रस्ट
- संस्था
- सरकारी
/ अर्ध सरकारी / स्थानीय स्वयं संचालित संगठन
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